04 Jun 2026 Patna
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बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले बालू एवं अन्य लघु खनिजों पर ट्रांजिट पास अनिवार्य

Admin 01 Jun 2026, 09:25 AM 46 views
बिहार में अन्य राज्यों से आने वाले बालू एवं अन्य लघु खनिजों पर ट्रांजिट पास अनिवार्य
DB NATION NEWS : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्य में पर्यावरणीय रूप से अनुकूल एवं धारणीय खनन को बढ़ावा देने तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना के अनुसार बिहार राज्य की सीमा में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों से लदे वाहनों के लिए ट्रांजिट पास प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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वर्तमान में अन्य राज्यों से आने वाले खनिजों की मात्रा एवं प्रकार के प्रभावी अनुश्रवण हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण इस नई व्यवस्था को लागू किया गया है।

खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार इस व्यवस्था से राज्य में खनिजों के आयात का सटीक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा, राजस्व में वृद्धि होगी तथा एक ही चालान के आधार पर बार-बार खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगेगी।

अधिसूचना के तहत बिहार खनिज (समनुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम-41 के अंतर्गत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रुपये प्रति घनमीटर (जो भी लागू हो) की दर से ट्रांजिट पास शुल्क निर्धारित किया गया है।

उक्त प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 20 फरवरी 2026 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह नई व्यवस्था 10 जून 2026 से प्रभावी होगी।

जिला प्रशासन एवं खनन विभाग द्वारा संबंधित परिवहनकर्ताओं, खनिज व्यवसायियों एवं निर्माण एजेंसियों से अपील की गई है कि वे नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें। बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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